भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संरचना
भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संरचना
भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था, अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देश और कानून का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या 470 से अधिक हो चुकी है।
अनुच्छेद का अर्थ
अनुच्छेद (Article) संविधान का वह खंड है जिसमें विधिक और संवैधानिक प्रावधानों को व्यवस्थित किया गया है। भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद का एक विशिष्ट उद्देश्य है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का वर्गीकरण
भारतीय संविधान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें अनुच्छेदों को समाहित किया गया है:
- भाग 1 (अनुच्छेद 1 से 4):
- संघ और उसका क्षेत्र।
- भारत का नाम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
- भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11):
- नागरिकता।
- भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35):
- मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)।
- जैसे, समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19), और संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)।
- भाग 4 (अनुच्छेद 36 से 51):
- राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy)।
- भाग 4(A) (अनुच्छेद 51A):
- नागरिकों के मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)।
- भाग 5 (अनुच्छेद 52 से 151):
- संघ सरकार।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका के प्रावधान।
- भाग 6 (अनुच्छेद 152 से 237):
- राज्यों से संबंधित प्रावधान।
- भाग 9 और 9(A) (अनुच्छेद 243 से 243ZG):
- पंचायती राज और नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान।
- भाग 10 (अनुच्छेद 244 से 244A):
- अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।
- भाग 11 से 22:
- केंद्र-राज्य संबंध, वित्तीय प्रावधान, भाषा और विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार।
- अनुच्छेद 19: स्वतंत्रता के अधिकार।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचार का अधिकार।
- अनुच्छेद 51A: नागरिकों के मूल कर्तव्य।
- अनुच्छेद 368: संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
संविधान में समय के साथ हुए बदलाव
- संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिससे कई नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं।
- जैसे, अनुच्छेद 21A (6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा) को 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया।
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